Home » Web-stories » Government schemes » education policy : हरियाणा में 6 साल के बच्‍चे को ही मिलेगा स्‍कूलों में दाखिला, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

education policy : हरियाणा में 6 साल के बच्‍चे को ही मिलेगा स्‍कूलों में दाखिला, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

education policy

education policy : हरियाणा में दाखिलों को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब सकूलों में दाखिला लेने के लिए बच्‍चों की उम्र निधारित कर दी गई है। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्‍कूलों में दाखिला लेने के लिए अब बच्‍चे की उम्र 6 साल होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट

टोटल हरियाणा न्‍यूज : हरियाणा सरकार ने घोषणा करते हुए पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्‍यूनतम उम्र (Class 1 Admission) छह वर्ष निर्धारित की है। इससे पहले आयु की यह सीमा 5.5 वर्ष थी यानि क‍ि साढ़े पांच साल। सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावकों में खलबली मच गई है। यह नया नियम सत्र 2025-26 से ही लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में पुराने रेट पर ही होगी रजिस्‍ट्री, सीएम ने की घोषणा- नहीं बढ़ेंगे कलेक्‍टर रेट

अब 1 अप्रैल से जो बच्‍चा 6 वर्ष या इससे अधिक आयु का है उसे ही पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। वहीं, इसमें अभिभवकों को कुछ छुट भी दी गई है, जो राहत भरी खबर है।

पहली कक्षा में दाखिले की आयु 6 वर्ष करने का कारण

सरकार की इस योजना का मकसद किसी भी तरह अभिभावकों व बच्‍चों पर फैसला थोंपना नहीं है। बल्‍कि सरकार का उद्देश्‍य नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत बच्‍चों को दाखिला देने से है। इसके तहत जब बच्‍चा पूर्ण रूप से परिपक्‍व हो जाए तो उसको स्‍कूल में भेजा जाए। 6 साल की उम्र तक बच्‍चा काफी हद तक परिपक्‍व हो जाता है। इससे उसे क्‍लासरूम और अक्षर ज्ञान (Classroom Learning) को समझने में आसानी होती है।

यह भी पढ़ें – हरियाणा में 315 पदों पर दोबारा होगी पीजीटी मैथ की परीक्षा, जानें कब जारी होगा विज्ञापन

इसके अलावा आज के समय में पढ़ाई ज्‍यादा हो गई है। इससे बच्‍चे में थोड़ी मैच्‍योरिटी आना जरूरी है। इसलिए अब स्‍कूलों में नई शिक्षा नीत‍ि के तहत दाखिले की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की गई है।

किस उम्र वाले बच्‍चों को मिलेगी दाखिले में छूट

अब सवाल यह उठता है कि जिन बच्‍चों की उम्र छह माह से कुछ कम है तो उनका क्‍या होगा। सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act) के तहत ऐसे बच्‍चों को दाखिले में छह माह तक की छूट दी जाएगी।

नियम के अनुसार यदि किसी बच्‍चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक छह वर्ष नहीं है तो उसे सितंबर में भी दाखिला दिया जाएगा। यानी अब बच्‍चा 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष का हो जाएगा तो भी उसे पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। यह नियम अभ‍िभावकों के लिए राहत भरा है।

सरकार की यह योजना नए दाखिलों (New Admissions) पर ही लागू होगी। पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्‍चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। यह फैसला केवल वर्ष 2025 में अप्रैल से ही लागू होगा।

यह भी पढ़ें –  महीने में होगी 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस नियम के लागू होने से बच्‍चे अधिक अक्टिव होंगे और समय से पहले उन पर पढ़ाई का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसका उद्देश्‍य पढ़ाई के साथ Academic Performance को बेहतर बनाना है। यह तभी संभव है जब बच्‍चा थोड़ा सा परिपक्‍व हो।

स्‍कूलों के लिए गाइडलाइन जारी

हरियाणा स्‍कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्‍कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। स्‍कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे Admission Forms में उम्र का रिकॉर्ड सही से भरें। इसके लिए बर्थ सर्टीफिकेट को अनिवार्य किया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्‍कूलों को अपने स्‍तर पर ध्‍यान रखना होगा कि बच्‍चा पहली कक्षा में दाखिले के लिए पात्र है या नहीं।

साथ ही स्‍कूलों को चेतावनी दी गई है कि यदि सरकारी योजना को लागू करने में किसी तरह की कोताही बरती जाती है या फ‍िर गड़बड़ी होती है तो संबंधति स्‍कूल पर कार्रवाई होगी।

इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करें

Leave a Comment

Share This

error: Content is protected !!