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Haryana Cabinet Meeting : अग्निवीरों को दी जाने वाली सुविधाएं होगी डबल, कलाकारों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी

Haryana Cabinet Meeting
  • अग्निवीर की शहादत पर 1 करोड़ रुपये मिलेंगे
  • लेफ्टिनेंट विनय के परिवार को ₹50 लाख और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी

Haryana Cabinet Meeting : प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। अब हरियाणा पुलिस में अग्‍निवीरों का कोटा 20 प्रतिशत यानी डबल कर दिया है। पहले यह 10 प्रतिशत था। इसके अलावा बलिदान होने पर 50 लाख की जगह एक करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं स्‍कूलों से अब 75 मीटर की दूरी की बजाए 150 मीटर दूरी तक शराब के ठेके नहीं खोले जा सकेंगे।

सोमवार को हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोज‍ित की गई। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों, कलाकारों, शहीदों और पहलगांव में शहीद हुए विनय नरवाल के पर‍िजनों को बड़ी राहत दी गई है। अग्निवीरों के परिजनों को युद्ध में शहीद होने पर 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

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इससे पहले हरियाणा में यह लाभ सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिफेंस के शहीदों को दिया जाता था।अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण कोटा अब 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। ग्रुप सी और बी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी तीन साल तक की छूट दी जाएगी।

वहीं सीईटी की भर्ती में भी अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल तक की छूट मिलेगी। ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसका उद्देशय अग्निवीरों को सम्‍मान देना है।

अग्निवीरों को वीरता और विशिष्ट पुरस्कार पाने वालों को एकमुश्त नकद इनाम मिलेगा। उद्योगों को प्रति व्यक्ति 60 हजार रुपये सालाना सब्सिडी उनहें मिलेगी जो अग्निवीरों को नौकरी देगा।

पर वेतन 30 हजार रु. मासिक से अधिक हो। बंदूक लाइसेंस में प्राथमिकता, एचकेआरएनएल में वरीयता व 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। वहीं, नई आबकारी नीति के तरहत स्कूल-कॉलेजों से शराब ठेके 75 के बजाए 150 मीटर दूर होंगे।

कलाकारों को मानदेयः हर माह 7 से 10 हजार रुपए तक मिलेंगे

पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू होगी। पात्र कलाकारों को हर माह 10 हजार रु. मानदेय मिलेगा। कलाकार की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। कम से कम 20 साल कला के क्षेत्र में काम किया हो। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है उनहें 10 हजार रुपये और 1.80 लाख से तीन लाख के बीच जिनकी आय है उन्‍हें 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

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नई आबकारी नीति मंजूर : 700 कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई इसके तहत हाईवे से अब शराब ठेकों के विज्ञापन या साइन बोर्ड दिखाई नहीं देंगे। यदि ऐसा किया तो पहली बार एक लाख रुपए, दूसरी बार दो लाख रुपए और तीसरी बार तीन लाख रुपए जुर्माना लगेगा।

इसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी अब 150 मी. तय की गई है। पहले 75 मीटर थी। 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब का ठेका नहीं खुलेगा।

इससे करीब 700 गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। पहले की तरह 2400 दुकानें और 1200 जोन रहेंगे। शराब के दाम बढ़ाने पर इसी सप्ताह फैसला हो सकता है। 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यह नीति लागू रहेगी।

गुरुग्राम में अहाता खोलने को लाइसेंस फीस की 4 प्रतिशत सोनीपत, फरीदाबाद और पंचकूला में 3% देनी होगी। इसके अलावा बाकी जिलों में फीस की यह राशि 1% तक देनी होगी । वहीं अब अहाता खोलने के लिए एरिया 1000 स्क्वेयर मीटर तक होना जरूरी है।

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50 लाख रुपये और परिवार के सदस्य को नौकरी शहीद लेफ्टिनेंट विनय के परिवार को दी जाएगी। वर्ष 2005 में भिवानी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गलती से मारी गई कव‍िता के परिवार वालों को नायब सरकार ने 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में अभिषेक की मौत हो गई थी। नायब सरकार ने उसके परिजनों को भी 25 लाख रुपये और एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

स्‍कूलों और मंदिरों से 150 मीटर दूर होंगे शराब के ठेके

धार्मिक स्थलों, स्कूल और बस स्टैंड से शराब ठेकों की दूरी 150 मीटर दूर तय की गई है। जबकि इससे पहले यह दूरी 75 मीटर थी। वहीं जिन गांवों में आबादी 500 से कम है वहां शराब ठेके नहीं खोले जाएंगे। इस घोषणा के बाद 700 गांवों में 152 शराब के ठेके बंद हो जाएंगे।

अहाता खोलने के लिए फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में 3 प्रतिशत लाइसेंस फीस ली जाएगी। बाकी जिलों में यह लाइसेंस फीस 1 प्रतिशत राशि देनी होगी। वहीं गुरुग्राम में लाइसेंस फीस की यह राशी 4 प्रतिशत रहेगी। पहले अहाता खोलने के लिए कोई सीमा तय नहीं थी। अब 1000 स्क्वेयर मीटर तक की बिल्डिंग होनी जरूरी है।

डांसिंग, टैवर्न में लाइव सिंगिंग और नाटकीय प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। शराब की दुकानें अब शहरी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक खुलेंगी और पहले ये सुबह 8 बजे खुलती थीं।

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