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PGT math paper : हरियाणा में 315 पदों पर दोबारा होगी पीजीटी मैथ की परीक्षा, जानें कब जारी होगा विज्ञापन

PGT math paper

PGT math paper : हरियाणा में 315 पदों पर PGT Math की परीक्षा फ‍िर से होगी। हाई कोर्ट ने HPSC की याचिका को खार‍िज करते हुए फैसला सुनाया है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को जल्‍द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।

टोटल हरियाणा न्‍यूज : हरियाणा में PGT math की परीक्षा दोबारा होगी। साथ ही इस बार सभी श्रेणी के उम्‍मीदवारों को शार्टलस्टि किया जाएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।

अनारक्ष‍ित श्रेणी के सभी उम्‍मीदवारों को सबसे पहले शॉर्ट लिस्‍ट किया जाएगा। HPSC की दूसरी अपील को भी हाई कोर्ट ने खार‍िज कर दिया है।

HPSC ने PGT Math के 315 पदों पर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट की सिंगल बैंच में फैसले के खिलाफ अपील की थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पीजीटी के पदों पर भर्ती का रास्‍ता कलियर हो गया है। अब जल्‍द ही भर्ती करने के लिए विज्ञापन जा‍री किया जाएगा। जिसके बाद भर्ती की प्रक्र‍िया शुरू होगी।

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जानिए क्‍या था पूरा केस

HPSC ने स‍िंगल बैंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता प्रम‍िला की याचिका को स्‍वीकार करते हुए फैसला सुनाया।

सिंगल बैंच ने पीजीटी गण‍ित के पदों की भर्ती में स्‍क्र‍ीनिंग टेस्‍ट के साथ सब्‍जेक्‍ट नॉलेज टेस्‍ट के लिए अनारक्ष‍ित श्रेणी में शॉर्ट लिस्‍ट नहीं करने के HPSC के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिका में प्रमिला ने तर्क दिया था कि जिन उम्‍मीदवारों को अनारक्ष‍ित श्रेणी में शार्टलिस्‍ट दिखाया गया है, उनके अंक कम थे और प्रमिला के ज्‍यादा।

2023 के स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट को किया गया था रद

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने 2024 में आठ जनवरी को याचिका स्‍व‍ीकार की थी। इसके बाद 6 अप्रैल 2023 में हुए स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट के परिणाम को रद किया गया।

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जज त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने HPSC को स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट परिणाम को संशोधति करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्‍ट बनने तक उम्‍मीदवारों को वर्गीकृत किए बिना कानून के तहत भर्ती प्रकिया को आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे।

जानें हाई कोर्ट में कैसे चली कार्रवाई

1. उपरोक्‍त फैसले के खिलाफ HPSC की तरफ से अपील दायर की गई थी। जस्टिस संजीव प्रकाश और कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने 9 अप्रैल2025 को अपील को खारित कर दिया गया। सिंगल बैंच के फैसले में संशोधन किया गया।

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खंडपीठ ने अपने फैसले में लिखा कि चर्चाओं और निर्देशों के तहत इस अपील को खारिज किया जाता है। एकल न्‍यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय को संशोधित किया गया।

उम्‍मीदवारों के परिणाम स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट के स्‍तर पर निर्देशों के तहत तैयार होंगे। इसी के अनुसार सब्‍जेक्‍ट नालेज टेस्‍ट भी करवाया जाएगा। उपरोक्‍ट टिप्‍पणी के अनुसार की फाइनल लिस्‍ट भी तैयार की जाएगी। खंडपीठ ने फैसले में लिखा कि स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट में अंक हासिल करना भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया का हिस्‍सा नहीं हो सकता।

 

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