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Papa Bajinder Singh : यशु-यशु स्‍वघोषित पादरी को मोहाली कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Papa Bajinder Singh
  • उत्‍पीड़न मामले में पुलिस कार्रवाई के आधार पर सुनाया फैसला
  • गलत तरीके से छूने और अश्‍लील मैसेज भेजने के भी पीडि़ता ने लगाए थे आरोप
  • पीडि़ता ने कोर्ट में तर्क दिया था- बजिन्‍दर मनोरोगी है, ऐसे अपराधी को बाहर रहने का अधिकार नहीं

मोहाली न्‍यूज – Papa Bajinder Singh : यशु-यशु नाम से स्‍वघोषति पादरी बजिंद्र को यौन उत्‍पीड़न के केस में मोहाली कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बजिन्‍दर पर जिरकपुर में एक युवती ने आरोप लगाए थे। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई।

कोर्ट ने एक सप्‍ताह पहले 2018 के यौन उत्‍पीड़न के मामले में बजिंदर को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज यानी मंगलवार को मोहाली कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।

पीडि़ता ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उससे उत्‍पीड़न करने वाला बज‍िन्‍दर एक मनोरोगी है। बाहर रहा तो अपराध करेगो। ऐसे अपराधी को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम बेटियों को न्‍याय मिलना ही चाहिए।

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Papa Bajinder Singh42 वर्षीय पादरी बजिंदर सिंह पर 28 फरवरी 2018 में कपूरथला की 35 वर्षीय महिला ने यौन उत्‍पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। आरोप के आधार पर पुलिस ने जांच की और मुकदमा चला।

महिला का दावा था कि पादरी ने उसे अश्‍लील संदेश भेजे और गलत तरीके से छुआ है, इसी को लेकर मामला दर्ज किया गया। इतना ही नहीं मह‍िला आरोप लगाए थे कि उसके पूजा स्‍थल में आने के बाद तो वह डायरेक्‍ट ही उसे टोकने लगा था।

पादरी बजिन्‍दर ने उसका उत्‍पीड़न किया है। इससे पहले जिरकपुर में भी एक महिला ने बजिन्‍दर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट में चला था। इसके बाद 2018 में ही बज‍िन्‍दर को जमानत मिल गई थी।

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पादरी बजिंदर सिंह की एक अनुयायी सुनीता कुमारी ने कहा था कि पापा पर आरोप लगाने वाली महिला झूठ बोल रही है। मैं उनके पास गई उन्‍होंने मुझे एक बेटा दिया।

उनका कहना था कि पादरी लोगों का भला करने वाले हैं। वो हमारे कष्‍ट तो करते ही हैं। साथ ही हमें कपड़े और खाना भी देते हैं।

कुछ दिन पहले स्‍वघोष‍ित पादरी यिशु-य‍िशु का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें वह एक महिला को थप्‍पड़ मार रहा था और बहस कर रहा था।

वहीं, पीडि़ता राष्‍ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुई थी। इस दौरान उसने आरोप लगाए थे कि पादरी चर्च में उसके साथ अकेला बैठता है। उसे गलत तरीके से छूता है।

इसके बाद पुलिस ने पादरी के खिलाफ धारा 354डी (पीछा करने की धारा) 354ए (यौन उत्पीड़न), और 506 (आपराधिक धमकी देने) के तहत एफआइआर दर्ज की थी।

बता दें कि यशु- यशु नाम से स्‍वघोष‍ित पादरी का भक्‍तों में बड़ा प्रभाव है। यौन उत्‍पीड़न का केस दर्ज होने के बाद भी भक्‍त उनपर आंख बंद करके विश्‍वास करते रहे। इतना ही नहीं बजन्दिर की कई महिला सेविकाओं ने तो पीडि़ता पर ही आरोप जड़ दिए थे।

 

 

 

 

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